जर्जर भवन की आड में वर्षों पुरानी दुकान पर चला बुलडोज़र, दुकानदार की छिन गई दुकान,*

*जर्जर भवन की आड में वर्षों पुरानी दुकान पर चला बुलडोज़र, दुकानदार की छिन गई दुकान,

 

*षडयंत्र के तहत दुकान से बेदखल किए गए व्यक्ति ने लगाई इंसाफ की गुहार,*

 

*दुकानदार ने प्रार्थना पत्र दे कर एसपी बाराबंकी से की शिकायत,*

 

 

बाराबंकी! मामला जनपद बाराबंकी के कस्बा ज़ैदपुर स्थित मोहल्ला बड़ी बाज़ार का है, जहां पर स्थित एक पुरानी दुकान को जर्जर भवन बता कर पुलिस बल की मदद से बीते शनिवार को, बुलडोज़र चला कर गिरा दिया गया!

प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा ज़ैदपुर में बाजार निकट अली रहम इमामबाड़े के पास जजील अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल कुद्दूस निवासी मो० बड़ापूरा कस्बा व थाना जैदपुर जनपद बाराबकी की एक पुरानी किराये की दुकान थी, जिस से वे अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, परन्तु बीते शनिवार को जजील की दुकान पर उसके मालिक द्वारा पुलिस बल की मदद से जर्जर भवन बता कर बुलडोज़र चला कर गिरा दिया गया, जिस से परेशान हो कर पीड़ित ने एसपी बाराबंकी को प्रार्थना पत्र दे कर इंसाफ की गुहार लगाई है!

पीड़ित द्वारा एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है कि, प्रार्थी व उसके पिता रोजी रोटी कमाने के लिए एक दुकान बड़ी बाजार निकट अली रहम इमामबाड़े के पास किराये पर लिये थे, जो रोगजार का एक मात्र जरिया रहा है दुकान मालिक फजलुर्रहमान ने एक लघुवाद सं0- 6/1986 बाबत बकाया किराया वसूली दुकान से बेदखली का वाद दायर किया, जिसमें मा० न्यायालय खफीफा जज / मुंसिफ बाराबंकी द्वारा दिनांक 07.06.1988 को आदेश दिया गया कि बकाया किराया 100/- वादी को मिलेगा और बेदखली का वाद खारिज किया जाता है।

उल्लेखनीय है इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दुकान मालिक ने कोई भी अपील / रिविजन

किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया और मा० खफीफा जज / मुंसिफ बाराबंकी के आदेश दिनांक 07.06.1988 अंतिम हो गया जिसके अनुपालन में ही प्रार्थी विधिक रूप से अपना व्यवसाय उक्त दुकान में करता चला आ रहा है।

प्राथी के बेदखली हेतु जब विपक्षीगण के पास कोई उपचार नही बचा तो विपक्षीगण ने एक षडयंत्र रचकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से साठगाठ कर प्रार्थी पर अवैधानिक रूप से दुकान खाली कराने हेतु अस्मयक (अनावश्यक दबाव) बनाया और इस बात को विपक्षीगण ने छिपाया कि मा० सिविल न्यायालय से व प्राणी से मुकदमा हार चुके है और इस बात को छिपाते हुए विपक्षी फसीहुर्रहमान पुत्र स्व0 हाजी फजलुर्रहमान संरक्षक श्री अतीकुर्रहमान निवासी दक्षिण टोला बंकी कोतवाली नगर बाराबकी द्वारा दिनांक 12.09.2023 को अप्रत्यक्ष रूप से दुकान से बेदखल व खाली करने की नोटिस जर्जर दुकान की आड़ में जारी की गई! उक्त नोटिस के पूर्व न तो नगर पंचायत जैदपुर द्वारा कोई निरीक्षण किया गया, और ना ही भवन जर्जर होने के सम्बंध में कोई रिपोर्ट नोटिस के साथ भेजी गयी, बस मनमाने तरीके से प्रार्थी को नोटिस भेज दी गयी, ऐसी स्थिति में यदि दुकानदार जर्जर अवस्था में है अथवा पायी जाती है, तो नगर पंचायत जैदपुर के निर्देशन में अपने व्यय पर मरम्मत कराने को तैयार है, और मरम्मत में जो धनराशि व्यय होगी वह भविष्य में दुकान के किराये में समायोजित कर लिया जाये।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि मा० न्यायालय खफीफा / मुंसिफ बाराबंकी के आदेश दिनांकित 07.05.1988 के अनुपालन में प्रार्थी को दुकान से बेदखल न करने पूर्व की भाँति रोजी रोजगार करते रहने की कृपा की जाये, और प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने कि कृपा की जाये। प्रार्थी एवं उनका परिवार अजीवन आभारी रहेगा।

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