धनबाद जिले के बाघमारा में कुछ ईंट भट्ठे अवैध रूप से चल रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं.

धनबाद जिले के बाघमारा में कुछ ईंट भट्ठे अवैध रूप से चल रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं.

जो कि बरोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को अवैध ईंट भट्ठे से ट्रक में ईटा लोड कर दूर दराज भेज कर ऊंची कीमत में बेचा जा रहा है।
झारखंड में ईंट भट्ठा (ET Bhatte) स्थापित करने के लिए, इन नियमों में दूरी, प्रदूषण नियंत्रण, और अन्य तकनीकी मानकों के पालन से संबंधित बातें शामिल हैं, नए ईंट भट्ठे को स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, कोर्ट, सरकारी दफ्तर से कम से कम 800 मीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग से कम से कम 200 मीटर और फोरलेन उच्च मार्ग से 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए. नदियाँ और प्राकृतिक जल स्रोत से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए.
________ईंट भट्टों को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों और नियमों का पालन करना होगा. सीटीएस (CTS) और सीटीओ (CTO) जैसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क करना होगा.
_______ईंट भट्टों के लिए ज़िगज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट को लागू करना अनिवार्य है.
भट्ठे पर हरित पट्ट्टी स्थापित करनी होगी और ईंट पकाई स्थल के आसपास 3 मीटर ऊंची दीवार बनानी होगी.
______ईंट भट्टे के लिए लाइसेंस : में ईंट भट्ठा की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवेशक को संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.
केंद्र सरकार ने बिजली घरों के 300 किलोमीटर के दायरे में उपजाऊ मिट्टी की लाल ईंट बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जो ईंट भट्टों के कारोबार को प्रभावित कर सकती है.
आखिर इस तरह के बड़े पैमाने पर अवैध ईट का निर्माण किया जा रहा है इसके बावजूद संबंधित अधिकारी का कारवाई नहीं होना संलिप्तता कि ओर इशारा करता है।

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