2018 में सिंदरी डीएसपी आवासीय कार्यालय तोड़फोड़ के सभी आरोपी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हुए बरी

2018 में सिंदरी डीएसपी आवासीय कार्यालय तोड़फोड़ के सभी आरोपी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हुए बरी

अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने 7 वर्षों बाद न्याय की दिलाई जीत – मनोज मिश्रा

सिंदरी । वर्ष 2018 में सिंदरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं और रोहड़ाबाँध में गोली चलने की घटना को लेकर सिंदरी के नेताओं और समाजसेवियों ने प्रशासन के खिलाफ रोहड़ाबाँध अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद शाम में रोहड़ाबाँध से सिंदरी एसडीपीओ के आवासीय कार्यालय कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने चिन्हित नेताओं पर सरकारी आवास की तोड़फोड़ सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिया था। उस केस में मंगलवार को माननीय धनबाद न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

इसको लेकर धनबाद बार काउंसिल अध्यक्ष सह आरोपियों के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि माननीय न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण सभी 16 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस संबंध में भाजपा जिला महामंत्री मनोज मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने न्याय के लिए सभी आरोपियों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की। उन्होंने इस मामले के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है। मनोज मिश्रा ने अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि 7 वर्षों बाद उन्होंने न्याय की जीत दिलाई है।

बताते चलें कि इस मामले में जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार, भाजपा जिला महामंत्री मनोज मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद पाठक, विकास ठाकुर, काँग्रेस नेता दिलीप मिश्रा, भाकपा माले नेता छोटन चटर्जी, हर्ल कर्मचारी सत्येंद्र सिंह अकेला, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सुरेश प्रसाद, मुस्तफा, आजसू नेता पवन शर्मा, जमसं सिंदरी शाखा सचिव वेदप्रकाश ओझा, भाजपा नेता धीरज सिंह, राजकुमारी देवी, विक्रम सिंह, अजीत सिंह, इंदुभूषण सिंह आरोपी थे।

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