पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में बड़ी लापरवाही: निचितपुर में भारी वाहन ने तोड़ा हाइट गेज, टला बड़ा रेल हादसा

पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में बड़ी लापरवाही: निचितपुर में भारी वाहन ने तोड़ा हाइट गेज, टला बड़ा रेल हादसा

धनबाद:

पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल अंतर्गत एक बार फिर माल ढुलाई करने वाले चालकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निचितपुर लिंक लाइन स्थित रेलवे फाटक संख्या 3/SPL/T पर एक बेलगाम ट्रेलर चालक ने अपनी बेपरवाही का परिचय देते हुए रेलवे के हाइट गेज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत यह रही कि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ और समय पर उठाए गए कदमों से एक बड़ा रेल हादसा टल गया, वरना स्थिति भयावह हो सकती थी।

घटना 2 नवंबर 2026 की सुबह लगभग 06:44 बजे की है, जब SCNL/DHN द्वारा सूचना मिली कि उक्त फाटक का हाइट गेज किसी गाड़ी द्वारा तोड़ दिया गया है। सूचना मिलते ही उप-निरीक्षक राधा कुमारी और SSE/W/KTH गौरी शंकर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संयुक्त निरीक्षण किया। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रेलर संख्या NL01AE6419 पर लदी भारी-भरकम लोडर मशीन फाटक के राजगंज साइड के हाइट गेज से जोरदार तरीके से टकरा गई, जिससे वह टूटकर सीधे वाहन में ही फंस गया।

फाटक पर ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन राजेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए वाहन और उसके चालक को तुरंत रोक लिया। पूछताछ के दौरान चालक ने अपनी पहचान रामविलास (पिता- रविशंकर पॉल, निवासी- माहूलार, थाना- लालगंज, जिला- मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, उम्र- लगभग 33 वर्ष) के रूप में दी। आरोपी चालक ने स्वीकार किया कि वह खड़गपुर से लोडर मशीन लेकर धनबाद आ रहा था, और बोकारो तरफ का हाइट गेज पार करने के बाद राजगंज तरफ के हाइट गेज का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। इस लापरवाही के कारण रेलवे को 35,000 रुपये की भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी है, जिसे लेकर संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गई है।

हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। सुबह 08:00 बजे हाइड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हाइट गेज को रास्ते से हटवाया गया और स्लाइडर बूम के जरिए रेल परिचालन को तुरंत सुचारू रखा गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। सुबह 08:30 बजे उप-निरीक्षक राधा कुमारी ने उक्त ट्रेलर को जब्त कर चालक रामविलास को गिरफ्तार कर लिया। पॉइंट्समैन राजेश कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर रेसुब पोस्ट धनबाद में कांड संख्या 2880/26, दिनांक 2 नवंबर 2026, धारा 154 रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच उप-निरीक्षक राधा कुमारी को सौंपी गई है।

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