भीखराजपुर में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद धारा 163 लागू भारी पुलिस बल तैनात।

भीखराजपुर में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद धारा 163 लागू भारी पुलिस बल तैनात।
​धनबाद: बलियापुर अंचल के भीखराजपुर क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कड़े रुख अख्तियार किए हैं। दिनांक 27 मार्च 2026 को शाम लगभग 6:00 बजे भीखराजपुर चौक हटिया मोड़ और बलियापुर बाजार के समीप असामाजिक तत्वों द्वारा एक धार्मिक जुलूस पर भारी पथराव किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और समुदायों के बीच भारी रोष व्याप्त है।
​लोक शांति बनाए रखने और विधि-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी धनबाद लोकेश बारंगे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
​क्षेत्र की सीमा भीखराजपुर चौक, हटिया मोड़ और बलियापुर बाजार के 01 किलोमीटर की परिधि में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
​जमावड़े पर रोक किसी भी उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने धरना देने रैली निकालने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
​हथियारों की मनाही लाठी डंडा पत्थर विस्फोटक या किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।
​भड़काऊ संदेशों पर नजर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने भड़काऊ भाषण देने या भ्रामक पर्चे बांटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
​ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
​वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त धनबाद को इस स्थिति की सूचना दी गई है। बलियापुर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और इस निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं, शिक्षण संस्थानों में जाने वाले विद्यार्थियों, शव यात्रा, विवाह समारोहों और धार्मिक कार्यों के लिए आवागमन करने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। साथ ही शांति समिति की बैठकों में शामिल होने वाले लोगों को भी इससे छूट दी गई है।
​चेतावनी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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