बिना वोटर ID के भी कर सकेंगे मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम !

बिना वोटर ID के भी कर सकेंगे मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम !

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का एलान हो गया है। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को चुनाव होंगे और 27 फरवरी 2026 को मतगणना होगी।

उसी वोटर लिस्ट से होगा, जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे। यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर वोट कर सकेंगे। वोटिंग के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी, लेकिन जिनके पास वोटर ID नहीं है, वह 12 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची

3. पासपोर्ट

4. ड्राईविंग लाइसेंस

5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

6. बैंक / डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पास-बुक

7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)

8. आधार कार्ड

9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड

11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना / स्मार्ट कार्ड

12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

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