अब ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने पर तीन साल की जेल आजादी की गूंज, क्रांति की पहचान और हर हिंदुस्तानी के

अब ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने पर तीन साल की जेल

आजादी की गूंज, क्रांति की पहचान और हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन, “वंदे मातरम” के गायन या अपमान करने पर अब तीन साल तक की जेल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब वंदे मातरम के अपमान को अपराध माना जायेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यानी अब राष्ट्रीय गीत को भी वही सुरक्षा जो “जन गण मन” को मिली हुई है। अब तक कानून सिर्फ राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज संविधान के अपमान पर लागू होता था। नये संशोधन के बाद वंदे मातरम भी उसी दायरे में शामिल हो गया। इधर, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों भारतीयों के लिये गर्व का क्षण है।

 

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गायन के लिये तय हुआ नया प्रोटोकॉल

गृह मंत्रालय ने पहले ही यह निर्देश जारी किये थे कि आधिकारिक कार्यक्रमों में 6 पंक्तियां गाई जायेंगी। अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। इसके लिये खास नियम यह बनाये गये हैं कि जहां राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों हों वहां पहले वंदे मातरम गाया जायेगा। राष्ट्रपति के आगमन या ध्वजारोहण पर सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा।

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